Arvind Kejriwal Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से साफ करने को कहा है कि PMLA की धारा 19 के तहत, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे सही है. अदालत ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करते समय या रिमांड पर लेते समय उसकी जरूरत को साबित करना एजेंसी की जिम्मेदारी बनती है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के हाथों अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है. ED की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं. राजू ने कहा कि इस मामले में हवाला ऑपरेटर के जरिये 100 करोड़ का लेन-देन हुआ है. उन्होंने कहा कि 1100 करोड़ अटैच किए गए हैं. इस पर अदालत ने पूछा कि आपके हिसाब से इस मामले में अपराध से अर्जित आय 100 करोड़ थी, फिर ये 1100 करोड़ कहां से आए. इस पर ASG राजू ने जवाब दिया कि इसमें पॉलिसी के चलते शराब कंपनियों को हुआ मुनाफा भी शामिल है. अदालत ने कहा कि मुनाफे की सारी रकम को अपराध से अर्जित आय नहीं माना जा सकता. ईडी की ओर से ASG राजू ने कहा कि गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल वहां के एक 7-स्टार होटल में रुके थे. उसका कुछ खर्च ऐसे व्यक्ति ने दिया था जिसने कैश लिया. ईडी ने कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित केस नहीं है. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लेटेस्ट अपडेट्स देखिए.
11.51 AM: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमारे सामने साफ करें कि कैसे केजरीवाल की गिरफ्तारी PMLA के सेक्शन 19 के तहत सही है. अदालत ने कहा कि आपकी ये दलील ठीक नहीं है कि 'गिरफ्तारी का आधार' और इस सेक्शन के तहत 'किसी आरोपी को दोषी मानने का विश्वास' कर गिरफ्तार करने की वजह, दोनों अलग-अलग हो सकती है. गिरफ्तारी के वक़्त/ रिमांड लेते वक्त ये ED की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो साबित करे कि इसकी जरूरत क्यों है.
11.44 AM: कोर्ट ने साफ किया कि उसके सामने सवाल है कि क्या इस केस में PMLA में सेक्शन 19 का पालन किया गया. क्या इस केस में की गई गिरफ्तारी, इस सेक्शन के तहत जरूरी कसौटी पर खरी उतरती है?
11.35 AM: जस्टिस दत्ता ने पूछा कि अगर ऐसा मैटेरियल हो जो दोषी की ओर इशारा करता हो और कुछ मैटेरियल ऐसा हो तो गैर-दोषी बताता हो तो क्या आप उनमें से चुन सकते हैं? इसपर राजू ने कहा कि यह जांच अधिकारी के ऊपर है. जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह आपको दोनों में संतुलना बनाना होगा. एक हिस्से को बाहर नहीं रख सकते.
11.31 AM: ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू ने कहा, 'गिरफ्तारी के आधार और विश्वास करने के कारण एक जैसे हैं.' इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'नहीं, वे अलग-अलग हैं.'
11.23 AM: कोर्ट के पूछने पर ASG एसवी राजू ने बताया कि पहली गिरफ्तारी 9 मार्च 2020 को हुई थी. कोर्ट ने कहा, आपने इस मामले में जांच के पहलू को लेकर केस डायरी मेंटेन की होगी, हम उसे देखना चाहेंगे.
11.21 AM: जस्टिस खन्ना ने ED की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के मुखिया होने के नाते केजरीवाल आरोपी हैं और इस घोटाले में शामिल हैं, इस नतीजे पर पहुंचने में आपको दो साल लग गए ? यह जांच एजेंसी के लिए अच्छी बात नहीं है.
11.15 AM: अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई कर रही है. केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जिरह की.
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई
एक्साइज पॉलिसी से जुड़े एक अन्य मामले में, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई केस में सिसोदिया की कस्टडी 15 मई तक बढ़ा दी. कोर्ट ने कहा कि वह आरोपों को तय करने से जुड़ी दलीलों पर 15 मई को सुनवाई करेगा.
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